अधिवक्ता सहायता एवं राहत अभियान (आसरा) नियमावली
Adhivakta Sahayta & Rahat Abhiyan (ASRA) Rules

नोट: नियमावली में एडवोकेट, वकील और अधिवक्ता शब्दों का अलग अलग जगह पर एक-दूसरे के स्थान पर उपयोग किया गया है, परन्तु सभी का अर्थ एक ही है। इसी प्रकार सदस्य, सहयोगी और सहभागी शब्दों का एक अर्थ एक ही है।

अधिवक्ता सहायता एवं राहत अभियान” (ASRA / आसरा) की स्थापना जुलाई 2025 को "वकीलों का, वकीलों के लिए, वकीलों के द्वारा" सहयोग हेतु एक समर्पित टीम के रूप में की गई थी। इस अभियान का प्रमुख उद्देश्य अपने प्रदेश के दिवंगत अधिवक्ताओं के परिवारों को कठिन समय में सहयोग और संबल प्रदान करना है। जब कोई अधिवक्ता असमय मृत्यु के कारण हमारे बीच नहीं रहता, तो उसके पीछे छूटे परिवार को भावनात्मक एवं आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे संकट के समय में “आसरा” एकजुट होकर उनके परिवारों के साथ खड़ा होता है।

इस अभियान का संचालन “आसरा फाउंडेशन” द्वारा किया जाता है। अभियान के प्रचार प्रसार एवं सुचारु रूप से संचालन में प्रदेश, जिला एवं तहसील स्तर के टीम मेंबर्स का प्रमुख योगदान रहता है।

“अधिवक्ता सहायता एवं राहत अभियान” (जिसे आगे आसरा कहा गया है) में बार कॉउन्सिल ऑफ़ उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड कोई भी अधिवक्ता सहभागी बन सकता है। सहभागी बनने के इच्छुक व्यक्ति स्वेच्छा से सभी नियमों एवं शर्तों से सहमति प्रदान कर हमारी वेबसाइट के माध्यम से पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण से पहले नियमावली पढ़ने की सलाह दी जाती है।

1. योग्यता

1.1 सहभागी बनने के लिए आवश्यक है कि वो बार कॉउन्सिल ऑफ़ उत्तर प्रदेश में पंजीकृत हो।

1.2 सहभागी की उम्र पंजीकरण के समय 58 वर्ष से अधिक ना हो।

2. पंजीकरण की प्रक्रिया:

2.1 वेबसाइट https://asraup.com पर जाएं और Register पर क्लिक करें। मांगी गई जानकारी जैसे नाम, पंजीकरण संख्या, फोन नंबर, पासवर्ड आदि भरें और Send OTP पर क्लिक करें। फ़ोन पर भेजे गए OTP को डालकर अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई करके अपना पंजीकरण पूर्ण करें।

2.2 पंजीकरण के बाद, फोन नंबर और पासवर्ड की मदद से Login करें। अपनी प्रोफ़ाइल में अपने द्वारा भरे गए विवरणों की जाँच करें। यदि कोई विवरण गलत हो या उसमे कोई बदलाव हो, तो उसे संशोधित करके Save करें।

2.3 भविष्य में कभी भी पासवर्ड भूल जाने की स्तिथि में Forgot Password पर क्लिक करके नया पासवर्ड बना सकते हैं।

3. पंजीकरण के बाद आवश्यक सूचना और अपडेट्स

3.1 आसरा का एक आधिकारिक व्हाट्सएप चैनल स्थापित किया गया है, जिसके माध्यम से समय-समय पर सहयोग, नियमों से संबंधित जानकारियाँ एवं अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं साझा की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, जब आवश्यक हो, तो इस चैनल के माध्यम से महत्वपूर्ण निर्णयों हेतु पोल या विचार-सुझाव लिए जाते हैं, जिसमें सभी सहभागी अपनी राय रख सकते हैं और मतदान में भाग ले सकते हैं।

3.2 आसरा से जुड़ने के बाद, महत्वपूर्ण सूचनाओं से अवगत रहने हेतु व्हाट्सएप चैनल Join करना और सप्ताह में कम से कम दो बार देखना अनिवार्य है। यदि कोई पंजीकृत सहभागी व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़ता है या फिर चैनल को नियमित रूप से नहीं देखता और किसी सूचना से वंचित रह जाता है, तो इसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा।

4. मासिक सहयोग की प्रक्रिया

4.1 आसरा द्वारा प्रति माह दिवंगत अधिवक्ताओं के परिजनों की आर्थिक सहायता हेतु एक स्वैच्छिक सहयोग अभियान चलाया जाता है। प्रत्येक मासिक अभियान के लिए न्यूनतम सहायता राशि और अभियान की अवधि (प्रारंभ और समाप्ति तिथि) निर्धारित की जाती है। टीम प्रयास करेगी कि न्यूनतम सहायता राशि ऐसी निर्धारित की जाए जो सभी सहयोगियों के लिए सुविधाजनक हो, और साथ ही एकत्रित की गई राशि से मृतक के परिवार को पर्याप्त सहायता प्राप्त हो सके ।

4.2 मासिक अभियान में सहायता के लिए चयनित दिवंगत अधिवक्ता एक से अधिक हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में सभी सहभागियों को सहयोग में आसानी के लिए, हम दिवंगत अधिवक्ताओं की सूची को पंजीकृत सहभागियों के बीच इस प्रकार विभाजित करते हैं कि हर सहभागी को केवल एक दिवंगत अधिवक्ता के नॉमिनी को सहयोग करना पड़े। इस तरह एक माह में सहभागी सामान्यतः एक ही बार एक ही व्यक्ति को सहयोग करते हैं।

4.3 सभी सहभागी वेबसाइट या ऍप में login करके दिवंगत अधिवक्ता के बारे में जान सकते हैं तथा उनके नॉमिनी के अकाउंट डिटेल्स देख सकते हैं। प्रत्येक सहभागी से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने लिए चयनित दिवंगत अधिवक्ता के नॉमिनी के खाते में न्यूनतम निर्धारित राशि का सहयोग निर्धारित समयावधि के अंदर करें।

4.4 सहयोग के उपरांत, सहयोग (transaction) की रसीद रिकॉर्ड हेतु अपलोड करना अनिवार्य है।

4.5 जहां तक सहयोग की बात है, तो कोई भी किसी का भी login id लेकर सहयोग कर सकता है। कोई किसी का सहयोगात्मक भाव से सहयोग व रसीद अपलोड का कार्य कर सकता है।

5. सहयोग की पात्रता

वित्तीय सहायता के लिए दिवंगत अधिवक्ताओं का चयन करते समय टीम अग्रलिखित दिशानिर्देशों का पालन करने का प्रयास करेगी। सहयोग प्राप्ति किसी भी अभिवक्ता, सहभागी या उनके किसी उत्तराधिकारी का वैधानिक अधिकार नहीं है, बल्कि टीम नैतिक रूप से सहयोग करवाने का प्रयास करेगी।

5.1 सहयोग प्राप्त करने के लिये आवश्यक है कि दिवंगत अधिवक्ता की उम्र 60 वर्ष से अधिक की न हो। लेकिन आप किसी भी उम्र तक सहयोग कर सकते है।

5.2 अगर किसी को कोई गंभीर बीमारी है तो वह आसरा से कम से कम 2 वर्ष से जुड़ा हुआ हो। गंभीर बीमारी के मामले में टीम अपेक्षा करती है की सभी सहभागी अपनी बीमारी अपनी प्रोफाइल में अपडेट करेंगे, अगर मृत्यु का कारण बीमारी है तो उसे बीमारी में शामिल किया जाएगा, भले ही प्रोफाइल में प्रदर्शित न किया गया हो।

5.3 एक से अधिक नॉमिनी होने की स्थिति में दूसरे नॉमिनी को सहयोग सुनिश्चित करने हेतु टीम स्वविवेक एवं स्वतः हस्तक्षेप करने को स्वतंत्र होगी। किसी भी स्थिति में लाभार्थी द्वारा किसी भी प्रकार का कानूनी या गैर कानूनी कदम नही उठाया जा सकेगा। संस्था नैतिक रूप से सहयोग करवाने का प्रयास करेगी।

5.4 आवश्यकता पड़ने पर कोर टीम इन नियमों में संशोधन कर सकती है। किसी भी स्थिति में कोर टीम का निर्णय अंतिम होगा।

6. सहयोग की अपात्रता

6.1 आसरा से जुड़ा कोई सहभागी किसी अन्य सम विषयक टीम से जुड़ता है या उसका प्रचार प्रसार करता है या ऐसी किसी टीम का पदाधिकारी बनता है तो उसका का सहयोग नही किया जायेगा।

6.2 आसरा टीम के किसी भी पदाधिकारी के साथ अभद्रता करता है, डराता या धमकाता हैं तो उन्हें या उनके नॉमिनी को किसी प्रकार का सहयोग नही किया जायेगा । ऐसे सहभागी पूर्व में किए गए सहयोग के बदले किसी भी प्रकार के सहयोग का दावा नही कर सकेगे।

6.3 वकील द्वारा आत्महत्या , मर्डर होने पर नॉमिनी के आरोपी होने पर सहयोग प्रदान नहीं किया जाएगा।

7. बीमारी संबंधित

7.1 यदि किसी सहभागी को गंभीर बीमारी है और उसकी मृत्यु किसी अन्य कारणो से होती है तो उसे अन्य कारण का संतोषजनक साक्ष्य प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। ऐसे प्रकरणो में प्रदेश कोर टीम/संस्थापक मंडल निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा।

8. अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

8.1 आत्महत्या, मर्डर या किसी विवादित केस या नॉमिनी सम्बन्धी विवाद, नॉमिनी के आरोपी होने की स्थिति में या अन्य केस जो संज्ञान लेने लायक हो, में कोर टीम के पास पड़ताल करके वस्तु स्थिति से अवगत होने के बाद निर्णय लेने और सहयोग करवाने का अधिकार होगा।

8.2 उपरोक्त प्रकरणों में किसी विशेष परिस्थिति जैसे स्थलीय निरीक्षण न हो पाना, कुछ तकनीकी कमी आदि मामलों में कोर टीम सहयोग के क्रम का निर्णय अपने विवेकानुसार ले सकेगी।

8.3 सहयोग के दौरान कूटरचित/फर्जी रसीद या नियमो के विपरीत कार्य करने वाले सहभागी के बारे में कोर टीम निर्णय लेने की अधिकारी होगी। ऐसे सहभागी को कोई सहायता नहीं दी जायोगी ।

8.4 सहभागी द्वारा अपना सहयोग सीधा मृतक वकील के नॉमिनी को दिया जाता है अतः किसी को उसके द्वारा दिए गए सहयोग के बदले सहयोग प्राप्त करने का कोई कानूनी अधिकार नही होगा।

8.5 सहयोग पूरी तरह सहभागी की मर्जी पर निर्भर रहेगा, टीम द्वारा अपील करने पर आर्थिक सहायता (सहयोग) कम–ज्यादा आने या न आने की दशा में टीम जिम्मेदार नहीं होगी। टीम सिर्फ सहयोग की अपील करती है अतः किसी तरह की देनदारी के लिए कानूनी अधिकार मान्य नहीं होगा।

10. सदस्यता शुल्क

9.1 अधिवक्ता सहायता एवं राहत अभियान में सहभागी बनने और सहयोग करने के लिए किसी भी प्रकार का सदस्यता शुल्क नहीं लिया जाता है।

9.2 इस अभियान में सहभागिता पूर्णतः स्वैच्छिक है। सहभागी बनने के लिए किसी को भी बाध्य नहीं किया जाता है।

10. संशोधन/परिवर्तन

10.1 समय और आवश्यकता को देखते हुए कोर टीम द्वारा इन नियमों में कभी भी संशोधन/परिवर्तन किया जा सकेगा। किसी भी स्थिति में कोर टीम का निर्णय अंतिम होगा।

10.2 किसी भी निर्णय की स्थिति में वेबसाइट पर अपलोड नियमावली की प्रति ही मान्य होगी।

11. संपर्क जानकारी (Contact Information)

11.1 आसरा द्वारा सहभागियों की सुविधा हेतु हेल्पलाइन नंबर – 9235597961 जारी किया गया है, जिस पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है।

11.2 सहभागियों से अनुरोध है की सामान्य स्तिथियों में व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज द्वारा संपर्क करें। कॉल का उपयोग आपात स्तिथि में ही करें।

11.3 इसके अलावा, अपनी समस्या, सुझाव या शिकायत को ईमेल के माध्यम से [email protected] पर भी भेज सकते हैं।